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लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए शहर में 17 मई तक के लिए धारा 144 को बढ़ाया गया

Bynewsadmin

Mar 20, 2024

लखनऊ। लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए शहर में 17 मई तक के लिए धारा 144 को बढ़ाया गया है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को निषेधाज्ञा के संबंध में जानकारी दी।

जेसीपी ने बताया कि 20 जनवरी से धारा 144 17 मार्च तक के लिए प्रभावी की गई थी। जिसे 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विभिन्न राजनैतिक संगठनों के कार्यक्रम भी हो सकते हैं।

इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन व अन्य संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए शहर में धारा 144 (निषेधाज्ञा) 17 मई तक के लिए प्रभावी की गई है। जेसीपी ने बताया कि विधानभवन समेत हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाले स्थानों में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।

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